घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त कर लिया
थाना सैक्टर-126 नोएडा पुलिस की तेज़ कार्रवाई: पार्किंग विवाद में टक्कर मारने वाले दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना के 12 घंटे के भीतर कार सहित दबोचा
(1000 शब्दों की विस्तृत रिपोर्ट)
नोएडा, 17 जून 2025 — गौतम बुद्ध नगर जनपद के थाना सैक्टर-126 पुलिस ने एक बार फिर तत्परता और चुस्ती का परिचय देते हुए एक गंभीर विवाद के मामले में महज 12 घंटे के भीतर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। यह मामला एक मामूली पार्किंग विवाद से शुरू हुआ था, लेकिन उसने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त कर लिया है।
घटना का विस्तृत विवरण:
दिनांक 17 जून 2025 की रात्रि को थाना सैक्टर-126 क्षेत्र के अंतर्गत एक पार्किंग को लेकर विवाद हुआ। यह विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर मौजूद विपिन भाटी उर्फ अंशू और मोनू भाटी ने आपा खो दिया और अपनी तेज़ रफ्तार कार (ग्लैंजा, रजिस्ट्रेशन नंबर HR 51 CL 4800) को जानबूझकर बलविंदर सिंह पुत्र पूरन सिंह को टक्कर मार दी। बलविंदर को गंभीर चोटें आईं और वह मौके पर घायल हो गया। आरोप है कि टक्कर मारने के बाद दोनों अभियुक्तों ने पीड़ित के परिजनों से गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद दोनों आरोपी अपनी कार समेत मौके से फरार हो गए।
घायल बलविंदर सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं, बलविंदर के भाई द्वारा थाना सैक्टर-126 में दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर लिया।
पंजीकृत अभियोग का विवरण:
पीड़ित की शिकायत के आधार पर थाना सैक्टर-126, नोएडा में मामला मु0अ0सं0 93/25 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (साजिश), 352 (हमला या आपराधिक बल प्रयोग), एवं 351(2) (गंभीर चोट पहुँचाने का प्रयास) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई:
घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना सैक्टर-126 पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू की। आरोपियों की पहचान के बाद पुलिस ने उनकी संभावित लोकेशनों पर दबिश देना प्रारंभ किया। घटना के महज 12 घंटे के भीतर, 17 जून को ही, पुलिस ने दोनों नामजद अभियुक्तों को नोएडा के सैक्टर-94 की पुश्ता रोड से गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तारी के समय दोनों आरोपी घटना में प्रयुक्त कार के साथ मौजूद थे, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। इस कार्रवाई से पुलिस की सख्ती और तत्परता साफ झलकती है, जिससे जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है।
गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:
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विपिन भाटी उर्फ अंशू
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पुत्र: एम.के. भाटी
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स्थायी पता: ग्राम मसौता, थाना सिकन्द्राबाद, जिला बुलंदशहर
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वर्तमान पता: गणपति कॉलोनी, पल्ला, फरीदाबाद
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उम्र: 23 वर्ष
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मोनू भाटी
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पुत्र: स्वर्गीय रामदीन सिंह भाटी
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स्थायी पता: ग्राम मुरादगढ़ी, गौतमबुद्धनगर
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वर्तमान पता: 432/4 लखपत कॉलोनी, पार्ट-2, मीठापुर, बदरपुर, नई दिल्ली
बरामदगी का विवरण:
पुलिस का बयान:
थाना सैक्टर-126 के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि—
“हमारी प्राथमिकता थी कि इस मामले में कानून हाथ में लेने वाले अभियुक्तों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के हवाले किया जाए। घटना के बाद हमने तत्काल टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। अभियुक्तों को पकड़ने में जनसूचना और तकनीकी सर्विलांस की बड़ी भूमिका रही।”
पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि इस मामले में और लोग शामिल पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
सामाजिक प्रतिक्रिया:
घटना की जानकारी फैलते ही स्थानीय निवासियों में रोष फैल गया। लोग इस बात से चिंतित हैं कि एक मामूली विवाद इतना हिंसक रूप कैसे ले सकता है। कई सामाजिक संगठनों ने इस घटना की निंदा की है और पुलिस प्रशासन से यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले।
कानूनी दृष्टिकोण से मामला गंभीर:
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(2) और 352 के तहत दोष सिद्ध होने पर आरोपियों को कठोर कारावास की सजा हो सकती है, जो 7 वर्ष तक हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं धारा 109 के अंतर्गत साजिशकर्ता के रूप में दोषी पाए जाने पर भी समान सजा का प्रावधान है।
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