ख़बर यू पी के बलिया में नगर पंचायत मनियर के अध्यक्ष पद के चुनाव में समाजवादी पार्टी से जीते रितु देवी के चुनाव को जिला एवं सत्र न्यायालय अमित पाल सिंह की अदालत में रद्द कर दिया है।
बलिया: सपा की रितु देवी का चुनाव रद्द, भाजपा की बुचिया देवी को नगर पंचायत अध्यक्ष घोषित
ख़बर यू पी के बलिया में नगर पंचायत मनियर के अध्यक्ष पद के चुनाव में समाजवादी पार्टी से जीते रितु देवी के चुनाव को जिला एवं सत्र न्यायालय अमित पाल सिंह की अदालत में रद्द कर दिया है। वहीं दूसरे स्थान पर रही भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार बुचिया देवी को निर्वाचित घोषित करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने आदेश की प्रति बलिया के जिलाधिकारी के माध्यम से जिला निर्वाचन तथा राज्य निर्वाचन आयोग लखनऊ को आवश्यक कार्रवाई एवं अनुपालन के लिए भेजने का आदेश जारी किया है। भाजपा नेता पप्पू सिंह ने बताया कि असत्य पर सत्य की जीत हुई है। इस लड़ाई में नगर की विकास नहीं हो पा रहा था लेकिन अब विकास का रफ्तार नहीं गंगा बहेगी।
वर्ष 11मई 2023 को मनियर नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव के धांधली की कलई तब खुलकर सामने आई। जब जिला जज अमितपाल सिंह की अदालत ने मनियर नगर पंचायत की वर्तमान अध्यक्ष रितु देवी के परिणाम को अवैध घोषित करार दिया और दूसरे नंबर पर रही बुचिया देवी को नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए विजयी उम्मीदवार घोषित किया। इसके बाद जिला जज ने आदेश की प्रतिलिपि जिलाधिकारी बलिया के माध्यम से निर्वाचन आयोग लखनऊ को आदेश का अनुपालन कराने के लिए भेजने का आदेश दी है।
11मई को नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था। जिसमें रितु देवी को अध्यक्ष चुना गया था। जिस परिणाम को बुचिया देवी ने इलेक्शन पटिशन के माध्यम से जिला जज के न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई और चुनाव में हुए धांधली का भी विस्तृत जानकारी दिया। जिसके परिणाम स्वरूप जिला जज में याचिकर्ता की ओर से बृजेश कुमार सिंह पूर्व डीजीसी सिविल व रितु देवी के तरफ से ध्रुवनाथ गुप्ता की दलीलें सुनने व समस्त पत्रावली के अवलोकन के उपरांत फैसला सुनाई है।