जीएसटी विभाग ने करदाताओं को उक्त रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तिथि से तीन साल की अवधि समाप्त होने के बाद जीएसटी रिटर्न दाखिल करने से रोक दिया है।
जीएसटी विभाग ने तीन साल बाद रिटर्न दाखिल करने पर लगाई रोक, 2025 से लागू होंगे नए नियम
जीएसटी विभाग ने करदाताओं को उक्त रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तिथि से तीन साल की अवधि समाप्त होने के बाद जीएसटी रिटर्न दाखिल करने से रोक दिया है। जीएसटीआर-1, जीएसटीआर 3बी, जीएसटीआर-4, जीएसटीआर-5, जीएसटीआर-5ए, जीएसटीआर-6, जीएसटीआर 7, जीएसटीआर 8 और जीएसटीआर 9 के लिए लागू ये बदलाव 2025 की शुरुआत से जीएसटी पोर्टल पर लागू होने जा रहे हैं। इसलिए विभाग ने करदाताओं को सलाह दी है कि अगर उन्होंने अब तक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो वे अपने रिकॉर्ड का मिलान करें और जल्द से जल्द अपना जीएसटी रिटर्न दाखिल करें। नियम में यह बदलाव वित्त अधिनियम, 2023 के तहत लाया गया है और यह 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी है।
कर विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने, डेटा विश्वसनीयता बढ़ाने और जीएसटी प्रणाली के भीतर अनफाइल किए गए रिटर्न के बैकलॉग को संभावित रूप से कम करने के व्यापक इरादे से जुड़ा है। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन कहते हैं, "देरी से दाखिल किए गए रिटर्न की अवधि को सीमित करके, करदाताओं को अपने रिकॉर्ड को तुरंत समेटने और सुधारने के लिए प्रेरित किया जाता है। हालांकि, यह ऐतिहासिक रूप से अधूरे रिटर्न वाले करदाताओं के लिए चुनौतियां भी पैदा कर सकता है, खासकर उन करदाताओं के लिए जो पुराने रिकॉर्ड को समेकित करने में प्रशासनिक या तार्किक बाधाओं का सामना कर रहे हैं।