उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-2 शहरी (पीएमएवाई) के तहत बुजुर्गों, विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं को एक नई राहत दी है। इस बार सरकार ने इस योजना के दायरे को बढ़ाते हुए मध्य आय वर्ग वाले बुजुर्गों को भी पात्र मानते हुए उन्हें 30 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता देने का फैसला लिया है। साथ ही, विधवा और परित्यक्त महिलाओं को भी 20 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी, जो उनकी जीवनस्तर को सुधारने में मदद करेगी।
नगर विकास विभाग के एक प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से मंजूरी दे दी है, जिसके तहत मकान बनाने के लिए अब इन वर्गों को अनुदान के साथ अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। प्रस्ताव के अनुसार, 12 महीने में मकान बनाने वालों को 10 हजार रुपये का पुरस्कार भी मिलेगा, जो इस योजना को और भी आकर्षक बनाता है।
सरकार ने पहले से लागू ढाई लाख रुपये के अनुदान के अलावा अब बुजुर्गों, विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं के लिए अतिरिक्त सहायता देने का निर्णय लिया है। यह योजना राज्य सरकार के द्वारा लागू की जा रही है, जिसमें विशेष रूप से वंचित और जरूरतमंद वर्गों को ध्यान में रखा गया है।
क्या होगा इस योजना में?
योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में चार प्रमुख श्रेणियों में मकान निर्माण की सुविधा होगी:
- ब्याज सब्सिडी योजना
- व्यक्तिगत आवास निर्माण (जो अपनी जमीन पर निर्माण करेंगे)
- किफायती आवास योजना
- किराए के लिए आवास योजना
इसके अलावा, सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जिन लाभार्थियों को मकान मिलेंगे, उन्हें 5 साल तक अपने मकान को न बेचने और न ही दूसरे के नाम पर हस्तांतरित करने की शर्त रहेगी।
कौन होगा पात्र?
इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनके पास देश में कहीं भी अपनी संपत्ति नहीं है। इसके अलावा, विधवाएं, अविवाहित महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, एससी-एसटी, अल्पसंख्यक और अन्य वंचित वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। विशेष ध्यान सफाई कर्मियों, स्ट्रीट वेंडरों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और निर्माण श्रमिकों जैसे समूहों पर होगा, जिन्हें इस योजना में शामिल किया जाएगा।
यह योजना एक ऐतिहासिक कदम है, जो समाज के हर तबके को समावेशी विकास की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाने का अवसर देगी। प्रधानमंत्री आवास योजना-2 से जुड़ी इस नई पहल से राज्य सरकार वंचितों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है।
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