गौतमबुद्ध
नगर:
जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती पूनम तिवारी ने जानकारी दी है कि भारत सरकार
के निर्देशानुसार,
सभी
आंगनवाड़ी लाभार्थियों का ई-केवाईसी
और
फेस ऑथेंटिकेशन 30 जून 2025 तक
अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। यह काम केंद्र सरकार की प्राथमिकता में शामिल है
और इसकी समय सीमा में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
उन्होंने साफ कहा कि जिन
लाभार्थियों का यह काम तय तारीख तक पूरा नहीं होगा, उन्हें पुष्टाहार (पोषण आहार) नहीं
दिया जाएगा। इस निर्देश का सख्ती से पालन किया जा रहा है।
पूनम तिवारी ने यह भी बताया कि कई
बार निर्देश देने के बावजूद कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस काम में लापरवाही कर रही
हैं। ऐसे मामलों में संबंधित कार्यकर्ताओं का मानदेय रोका जा रहा है, और यदि
भविष्य में लापरवाही पाई गई तो सेवा
समाप्ति
की
कार्रवाई की जाएगी।
काम की प्रगति की निगरानी के लिए
सीडीपीओ और डीपीओ स्तर पर लगातार
फील्ड विज़िट
की जा रही हैं। अधिकारियों का
कहना है कि यह प्रक्रिया लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं को पारदर्शिता और तकनीकी
दक्षता से पहुंचाने की दिशा में जरूरी कदम है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी ने सभी
कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लें और 30 जून से
पहले हर लाभार्थी का ई-केवाईसी और फेस ऑथेंटिकेशन का कार्य पूरा करें।
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