योगी सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बना दिया है। अब पात्र परिवारों को योजना का लाभ घर बैठे मिलेगा — आवेदन से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल की गई है। मात्र 75 दिनों के भीतर सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। आकस्मिक स्थिति में डीएम की अनुमति से तत्काल सहायता का प्रावधान और शिकायतों के लिए हेल्पलाइन 14568 भी शुरू की गई है। 2024-25 में अब तक 1.08 लाख से अधिक परिवारों को ₹326 करोड़ की सहायता दी जा चुकी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन बना दिया है। इस नई व्यवस्था के तहत अब पात्र परिवारों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे। आवेदन से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल कर दी गई है, जिससे योजना का लाभ सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में पहुंचेगा।
सरकार ने निर्धारित किया है कि किसी भी पात्र आवेदक को आवेदन की तिथि से अधिकतम 75 दिनों के भीतर सहायता राशि प्राप्त होनी चाहिए। अगर विशेष परिस्थितियों में समय सीमा पार होती है, तो जिला स्तर पर समिति की स्वीकृति से तत्काल भुगतान किया जाएगा। इससे जरूरतमंदों को लंबी प्रतीक्षा से राहत मिलेगी।
जिला समाज कल्याण अधिकारी को सौंपी गई अहम जिम्मेदारी
योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारियों को जिम्मेदार बनाया गया है। वह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी लाभार्थी पहले से इस योजना का लाभ न ले चुका हो। पात्र व्यक्तियों की सूची बनाकर 7 दिनों के भीतर स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, जिसके बाद डिजिटल सिग्नेचर के जरिए डेटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा।
इसके बाद पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में राशि भेजी जाएगी। बजट की अस्थायी कमी की स्थिति में जिलाधिकारी ट्रेजरी नियमों के अंतर्गत भुगतान कर सकते हैं, ताकि सहायता में कोई विलंब न हो।
आपातकालीन सहायता और शिकायत समाधान भी आसान
आपात परिस्थितियों में डीएम की अनुमति से तुरंत सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही शिकायत समाधान के लिए हेल्पलाइन 14568 शुरू किया गया है, जहां लाभार्थी अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं।
तहसील स्तर पर प्रचार-प्रसार और तकनीकी सुधार पर भी जोर
योजना की जानकारी को जन-जन तक पहुँचाने के लिए तहसील स्तर पर प्रचार-प्रसार तेज किया जा रहा है। होर्डिंग्स, पोस्टर और हैंडबिल्स के माध्यम से पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। सरकार जल्द ही आधार आधारित लाइव स्टेटस चेकिंग की सुविधा शुरू करने जा रही है, जिससे पारदर्शिता और भी बढ़ेगी।
क्या है योजना की पात्रता?
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लाभ पाने वाले परिवार के मुखिया की मृत्यु 18 से 60 वर्ष की उम्र में होनी चाहिए
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शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय 56,460 रुपये व ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए
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योजना के तहत 30,000 रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है
2024-25 में अब तक 1.08 लाख से अधिक परिवारों को लाभ
वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 1,08,883 निराश्रित परिवारों को योजना के तहत मदद दी गई, जिसके लिए योगी सरकार ने ₹326.64 करोड़ खर्च किए हैं।
यह बदलाव योगी सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें हर जरूरतमंद तक राहत पहुंचाने और सिस्टम को सरल, तेज व जवाबदेह बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
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