दिल्ली-एनसीआर में पुराने वाहनों पर लगी पाबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई है। लाखों वाहन मालिकों को राहत, लेकिन औने-पौने दामों में गाड़ियां बेचने वालों में निराशा।
दिल्ली-एनसीआर में पुराने वाहनों पर लगी पाबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए फिलहाल इस बैन पर रोक लगा दी है। इससे लाखों वाहन मालिकों को राहत मिली है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश में कहा कि अगली सुनवाई तक किसी भी पुराने वाहन मालिक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करना होगा।

जुलाई 2024 में दिल्ली सरकार ने 10 साल से पुराने डीज़ल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन देने पर रोक लगाई थी। ‘नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल्स’ नीति के तहत पेट्रोल पंपों पर पुलिस बल, ANPR सिस्टम, सीसीटीवी और लाउडस्पीकर लगाकर पुराने वाहनों की पहचान की जाती थी। पहले ही दिन 80 वाहन सीज़ हुए, जिनमें महंगी लग्ज़री कारें भी शामिल थीं।

इस सख़्ती के कारण कई वाहन मालिकों ने अफ़वाह या डर में आकर अपनी कारें औने-पौने दामों में बेच दीं। 84 लाख की मर्सिडीज़ 2.5 लाख में बिकना और 8 साल पुरानी रेंज रोवर को कम दाम पर NCR से बाहर भेजना जैसे मामले सामने आए।
CAQM के अनुसार, दिल्ली में 62 लाख और NCR के अन्य शहरों में 44 लाख वाहन एंड-ऑफ-लाइफ़ कैटेगरी में आते हैं। 2015 में NGT ने इन वाहनों पर रोक का आदेश दिया था।
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