Saturday, January 18, 2025

न्यू ईयर गाइडलाइन पर आगरा पुलिस का सख्त अलर्ट: गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ तो रद्द होगी अनुमति, कपल एंट्री पर ही जोर

New Delhi , Latest Updated On - Dec 14 2024 | 12:26:00 PM

आगरा में नववर्ष उत्सव को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस आयुक्त ने क्लब और होटलों के लिए कड़ी गाइडलाइंस जारी की हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई।

आगराआगरा में नववर्ष का जश्न मनाने के लिए पुलिस आयुक्त जे. रविंदर गौड ने क्लब और होटलों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन गाइडलाइंस का उद्देश्य सुरक्षा, सार्वजनिक शांति, और कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। नियमों का उल्लंघन होने पर आयोजकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

प्रमुख दिशा-निर्देश:

1. कपल एंट्री पर जोर: जिन होटलों और क्लबों में केवल कपल एंट्री की अनुमति है, वहां एकल युवक-युवतियों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
2. हर्ष फायरिंग और शस्त्र वर्जित: होटलों और क्लबों में असलहों के साथ प्रवेश पर सख्त रोक है। हर्ष फायरिंग के किसी भी प्रयास पर कानूनी कार्रवाई होगी।
3. पार्किंग की व्यवस्था:  वाहनों को परिसर में ही पार्क करना होगा। सड़क पर पार्किंग मिलने पर होटल-क्लब संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
4. सीसीटीवी अनिवार्य: चोरी और अन्य घटनाओं को रोकने के लिए क्लब और होटलों में सीसीटीवी कैमरे सक्रिय रखना अनिवार्य होगा। सीसीटीवी का नक्शा संबंधित थाना प्रभारी को सौंपना होगा।
5. ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण: रात 10 बजे के बाद डीजे और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
6. ड्रोन कैमरे पर रोक: बिना उच्चाधिकारियों की अनुमति के ड्रोन कैमरे का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
7. सड़क और रिहायशी इलाकों में आतिशबाजी वर्जित: ऐतिहासिक स्थलों, रिहायशी क्षेत्रों और भीड़भाड़ वाले स्थानों के पास किसी भी प्रकार की आतिशबाजी या विस्फोटक सामग्री का उपयोग नहीं होगा।

8 दिसंबर तक आवेदन अनिवार्य
क्लब और होटल संचालकों को अपने कार्यक्रमों की सूची और आवश्यक दस्तावेज 18 दिसंबर तक डीसीपी सिटी कार्यालय में जमा करने होंगे।

कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस पूरी मुस्तैदी से नजर रखेगी। उनका उद्देश्य नववर्ष उत्सव को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बनाना है।
आखिरकार, आगरा में इस बार का नववर्ष उत्सव सभी के लिए एक सुरक्षित और उल्लासपूर्ण अनुभव बन सके, इसके लिए पुलिस ने कड़े कदम उठाए हैं। शहरवासी और होटल-क्लब संचालक इस गाइडलाइंस का पालन करके एक सुरक्षित वातावरण में नववर्ष का स्वागत कर सकते हैं।

धारा 163 होगी लागू
बीएनएसएस धारा 163 के तहत किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर दंड 
आयोजन के दौरान सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचने पर आयोजकों से क्षतिपूर्ति वसूल की जाएगी।

नोट: सभी आयोजनों को तय समय सीमा में समाप्त करना अनिवार्य होगा। सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए इन निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।

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COMMENTS
All Comments (11)
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