गौतम बुद्ध नगर की वरिष्ठ कोषाधिकारी, शिखा गुप्ता ने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पेंशनरों के लिए हर वर्ष एक बार जीवित प्रमाण पत्र कोषागार में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
गौतम बुद्ध नगर के पेंशनरों को 31 अक्टूबर से पहले जीवित प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश
गौतम बुद्ध नगर की वरिष्ठ कोषाधिकारी, शिखा गुप्ता ने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पेंशनरों के लिए हर वर्ष एक बार जीवित प्रमाण पत्र कोषागार में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होता है। उन्होंने कहा कि पेंशनर कोषागार में उपस्थित हुए बिना भी अपने जीवित प्रमाण पत्र को अपनी बैंक शाखा या पोर्टल के माध्यम से भेज सकते हैं, जिससे यह प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा।
शिखा गुप्ता ने विशेष रूप से उन पेंशनरों को सूचित किया, जिनके जीवित प्रमाण पत्र की वैधता अक्टूबर 2024 में समाप्त हो रही है। ऐसे सभी पेंशनरों को अपना जीवित प्रमाण पत्र तुरंत प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है ताकि अक्टूबर 2024 के माह की पेंशन समय पर जारी की जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि 31 अक्टूबर 2024 को दीपावली के पर्व के मद्देनजर पेंशन का भुगतान राज्य सरकार द्वारा 30 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा। कोषाधिकारी ने कहा कि जिले के सभी सम्मानित पेंशनर जिन्होंने अब तक अपना जीवित प्रमाण पत्र नहीं जमा किया है, वे इसे शीघ्र जमा कर दें ताकि उनकी पेंशन बाधित न हो। इसके लिए पेंशनर बैंक शाखा या पोर्टल का सहारा ले सकते हैं। शाखा प्रबंधकों से भी यह आग्रह किया गया है कि वे पेंशनरों के जीवित प्रमाण पत्र समय पर कोषागार कार्यालय में उपलब्ध कराएं ताकि किसी भी पेंशनर को समय पर भुगतान में कोई असुविधा न हो।