पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सात साल जेल की सजा सुनाई गई है. अपर सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट शरद त्रिपाठी ने मंगलवार को अपहरण और रंगदारी के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम को दोषी ठहराया था। सुनवाई के दौरान वादी और गवाह दोनों मुकर गए, लेकिन फिर भी कोर्ट ने साक्ष्य और पुलिस जांच के आधार पर दोनों को दोषी पाया।
धनंजय चुनाव लड़ने की तैयारी में थे
धनंजय सिंह जौनपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब उनकी संभावना कम होती दिख रही है. बीजेपी ने मुंबई में उत्तर भारतीयों के नेता कहे जाने वाले कृपाशंकर सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है.
दोषी पाया
अपर सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट शरद त्रिपाठी ने मंगलवार को नमामि गंगे परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण और रंगदारी मांगने के मामले में आरोपित जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह और संतोष विक्रम को दोषी करार दिया। आज (बुधवार) कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सात साल की सजा सुनाई है.
यह है पूरा मामला पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर करीब तीन साल दस माह पहले नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का अपहरण कर रंगदारी मांगने और गाली-गलौज कर धमकी देने का केस चल रहा था. अब इस मामले में पूर्व सांसद को सात साल की सजा सुनाई गई है.