आगामी विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। अब बुजुर्ग, दिव्यांग और चुनाव ड्यूटी पर तैनात लोग घर बैठे पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे।
आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर Election Commission of India (ECI) ने एक अहम और राहत भरा निर्णय लिया है। आयोग ने बुजुर्गों, दिव्यांगों (PwD), सेवा मतदाताओं और चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा को और आसान बनाने का ऐलान किया है। यह फैसला लोकतंत्र में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
चुनाव आयोग ने 15 मार्च 2026 को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के आम चुनावों और 6 राज्यों में उपचुनावों की तारीखों की घोषणा की थी। इसके तहत 16 मार्च 2026 को असम, केरल और पुडुचेरी के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।
आयोग ने Representation of the People Act, 1951 की धारा 60(सी) के तहत स्पष्ट किया है कि 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और निर्वाचन सूची में चिन्हित दिव्यांग (PwD) मतदाता पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कर सकते हैं।
ऐसे मतदाता फॉर्म 12-D भरकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। उन्हें यह फॉर्म चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर अपने बीएलओ (BLO) के माध्यम से संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करना होगा। इसके बाद पोलिंग टीमें उनके घर जाकर उनका वोट एकत्र करेंगी, जिससे उन्हें मतदान केंद्र तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

इसके अलावा, चुनाव के दिन आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी जैसे फायर सर्विस, स्वास्थ्य, बिजली, ट्रैफिक, एम्बुलेंस, एविएशन और लंबी दूरी की सरकारी परिवहन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारी भी पोस्टल बैलेट सुविधा का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने विभाग के नोडल अधिकारी के माध्यम से आवेदन करना होगा।
एक और महत्वपूर्ण निर्णय के तहत, चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत मीडिया कर्मियों को भी “essential services” श्रेणी में शामिल किया गया है। यानी अब चुनाव कवरेज करने वाले पत्रकार भी पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कर सकेंगे।
चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। उन्हें पोस्टल बैलेट दिया जाएगा, जिसे वे भरकर निर्धारित facilitation center पर जमा करेंगे। आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इस पूरी प्रक्रिया में मतदाता की गोपनीयता (secrecy) पूरी तरह सुरक्षित रहे।
सेवा मतदाताओं (Service Voters) के लिए एक और आधुनिक सुविधा लागू की गई है। उन्हें उनका पोस्टल बैलेट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाएगा, जिसे Electronically Transmitted Postal Ballot System (ETPBS) के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा। खास बात यह है कि उन्हें डाक खर्च भी नहीं देना होगा।
चुनाव आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी पोस्टल बैलेट 4 मई 2026 को सुबह 8 बजे तक संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंच जाने चाहिए, क्योंकि इसी दिन मतगणना होगी।
इसके साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर (RO) और जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को इन प्रावधानों की पूरी जानकारी दें, ताकि कोई भ्रम न रहे।
यह फैसला न केवल मतदान प्रक्रिया को सरल बनाता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि हर वर्ग का व्यक्ति अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग कर सके।
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