गौतमबुद्धनगर, 14 जून 2025। जनपद गौतमबुद्धनगर के थाना रबूपुरा क्षेत्र में धोखाधड़ी और जमीन के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गैंग पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने मिलकर एक पीड़ित से गैर संक्रमणीय (Non-transferable) जमीन को संक्रमणीय (Transferable) दिखाकर ₹58,90,000 की ठगी की थी। इसके बाद जब पीड़ित ने अपना धन वापस मांगना चाहा तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई।
इस गंभीर मामले को लेकर थाना रबूपुरा में पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने त्वरित विवेचना करते हुए तीन आरोपियों को चिह्नित किया और 13 जून 2025 को रबूपुरा कस्बे से उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
घटना का संक्षिप्त विवरण
दिनांक 14 जनवरी 2025 को वादी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना रबूपुरा में प्राथमिकी संख्या 14/2025 पंजीकृत की गई थी। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 316(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 352, 351(3) के तहत दर्ज हुआ।
प्रारंभिक विवेचना के दौरान आरोपी रविन्द्र भाटी पुत्र बाबू सिंह और तीन अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। बाद में छानबीन के दौरान जिन तीन अन्य आरोपियों की पहचान हुई, वे हैं:
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ओमवीर पुत्र लटूर
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रमन उर्फ रामकुमार पुत्र ओमवीर
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नवल पुत्र जीतराम
विवेचना में सामने आए तथ्यों के आधार पर बाद में धारा 61(2) BNS को भी मुकदमे में जोड़ा गया।
गिरफ्तारी की कार्रवाई का विवरण
थाना रबूपुरा पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों वांछित अभियुक्तों को दिनांक 13 जून 2025 को कस्बा रबूपुरा से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम व विवरण इस प्रकार हैं:
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ओमवीर पुत्र लटूर, उम्र 57 वर्ष, निवासी ग्राम झुप्पा, थाना जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर
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रमन उर्फ रामकुमार पुत्र ओमवीर, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम झुप्पा, थाना जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर
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नवल पुत्र जीतराम, उम्र 43 वर्ष, निवासी ग्राम झुप्पा, थाना जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर
इन सभी को पुलिस टीम द्वारा एक योजनाबद्ध तरीके से दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद इन्हें विधिक कार्यवाही हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अपराध का तरीका (Modus Operandi)
जांच में यह स्पष्ट हुआ कि अभियुक्तगण ने आपसी सांठगांठ और पूर्व नियोजित साजिश के तहत पीड़ित को ऐसी जमीन बेची जो असंक्रमणीय थी, अर्थात् उस पर किसी भी प्रकार का स्वामित्व हस्तांतरण कानूनी रूप से मान्य नहीं था।
लेकिन आरोपियों ने दस्तावेजों और नकली प्रमाणीकरण के माध्यम से उसे संक्रमणीय दिखाया और पीड़ित से ₹58,90,000 की राशि ठग ली। जब वादी ने इस धोखाधड़ी को समझते हुए धन वापसी की मांग की, तो आरोपियों ने उसे गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी तक दी।
यह अपराध न केवल आर्थिक ठगी है, बल्कि मानसिक और शारीरिक धमकी देकर पीड़ित को डराने की भी गंभीर कोशिश है।
गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास
फिलहाल गिरफ्तार किए गए तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा संख्या 014/2025 के अंतर्गत धारा 316(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 352, 351(3) बीएनएस के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को संदेह है कि ये अभियुक्त इससे पूर्व भी इसी प्रकार के कई मामलों में संलिप्त रहे हैं।
पूछताछ के आधार पर पुलिस आगे की जांच में इनकी संलिप्तता अन्य जमीन घोटालों या जालसाजी मामलों से जोड़ने की भी तैयारी कर रही है।
पुलिस की तत्परता और कानून का सख्त संदेश
इस पूरे प्रकरण में थाना रबूपुरा पुलिस ने जिस सक्रियता और सतर्कता से कार्य किया, वह प्रशंसनीय है। इससे आम जनता को यह भरोसा मिला है कि अगर उनके साथ कोई धोखाधड़ी या जालसाजी होती है, तो कानून और पुलिस उनके साथ है।
यह कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में प्रत्येक नागरिक को न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। जनपद गौतमबुद्धनगर की पुलिस द्वारा निरंतर चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियानों के तहत इस प्रकार की सफल गिरफ्तारी पुलिस प्रशासन की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
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