आगामी होली पर्व से पहले जनपद में शुद्ध खाद्य सामग्री सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने दादरी और नोएडा में छापेमारी कर रिफाइंड ऑयल, पनीर और खोया के नमूने लिए तथा एक स्थान पर तेल सीज किया।
आगामी होली पर्व के मद्देनज़र जनपद वासियों को शुद्ध खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी के स्पष्ट निर्देशों के अनुपालन में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीमों ने विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर नमूना संग्रहण की कार्रवाई तेज कर दी है।
सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय सर्वेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज विशेष अभियान के तहत अलग-अलग टीमों ने दादरी और नोएडा क्षेत्र में कार्रवाई की।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी एस.के. पांडेय एवं विशाल कुमार गुप्ता की टीम ने ब्रह्मपुरी, दादरी स्थित “कपिल कुमार एंड ब्रदर्स” की तेल निर्माण इकाई पर निरीक्षण किया। यहां से रिफाइंड रायसब्रान ऑयल के टैंक से एक नमूना तथा पैक्ड रिफाइंड रायसब्रान ऑयल का एक नमूना संग्रहित किया गया। दोनों नमूनों को जांच हेतु विधिवत सील कर प्रयोगशाला भेजा जा रहा है।

इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी रितु सक्सेना एवं अमर बहादुर सरोज की टीम ने सेक्टर-27 स्थित “ब्रजवासी पनीर भंडार” से पनीर का एक नमूना तथा “गढ़वाल डेयरी” से खोया का एक नमूना लिया। होली पर्व के दौरान मावा और पनीर से बने मिष्ठानों की मांग बढ़ जाती है, ऐसे में मिलावट की आशंका को देखते हुए विभाग ने विशेष सतर्कता बरती है।
इसके अतिरिक्त सेक्टर-65, नोएडा के बहलोलपुर स्थित “किशनपुरी ट्रेडर्स” पर जांच के दौरान 15 किलोग्राम के 5 टिन रिफाइंड सोयाबीन ऑयल (फ्यूचर एक्टिव ब्रांड) पाए गए। निरीक्षण में पाया गया कि तेल के टिन पर लेबलिंग संबंधी सूचनाओं का सही अंकन नहीं था, जो खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है। इस पर टीम ने एक नमूना लेकर शेष तेल को मौके पर ही सीज कर दिया।
इस प्रकार आज की कार्रवाई में कुल 5 खाद्य नमूने संग्रहित कर जांच हेतु प्रयोगशाला प्रेषित किए गए हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यदि किसी नमूने में मिलावट या मानक से विचलन पाया जाता है तो संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी।

सहायक आयुक्त सर्वेश मिश्रा ने स्पष्ट किया कि होली पर्व तक यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देशन में खाद्य प्रतिष्ठानों पर नियमित निरीक्षण और नमूना संग्रहण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि जनपद वासियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके।
प्रशासन ने व्यापारियों को चेतावनी दी है कि मिलावट या मानकों के उल्लंघन की स्थिति में कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ की सूचना तत्काल विभाग को दें, जिससे समय रहते कार्रवाई की जा सके।
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