Sunday, May 03, 2026

दिल्ली लोक अदालत 2026, ट्रैफिक ई-चालान माफी, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, चालान निपटान, लोक अदालत रजिस्ट्रेशन

ट्रैफिक ई-चालान से परेशान वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

Noida , Latest Updated On - Jan 08 2026 | 12:00:00 PM
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दिल्ली में 10 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा, जहां छोटे ट्रैफिक ई-चालानों का निपटारा कराया जा सकेगा।

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अगर आप दिल्ली में पेंडिंग ट्रैफिक ई-चालान से परेशान हैं, तो यह खबर आपके लिए राहत लेकर आई है। राजधानी दिल्ली में 10 जनवरी 2026 को एक बार फिर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वाहन मालिक अपने लंबित ट्रैफिक चालानों का निपटारा करा सकेंगे। लोक अदालत का आयोजन दिल्ली के सभी जिला अदालत परिसरों में किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य आम लोगों को छोटे ट्रैफिक मामलों से त्वरित और सस्ता न्याय दिलाना है।

हालांकि, लोक अदालत में केवल छोटे और कंपाउंड होने योग्य ट्रैफिक मामलों की ही सुनवाई होगी। गंभीर और आपराधिक प्रकृति के मामलों को इससे बाहर रखा गया है।

लोक अदालत में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। इसके लिए आवेदकों को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट
https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat
पर जाकर आवेदन करना होगा। वेबसाइट पर “लोक अदालत आवेदन” विकल्प चुनकर फॉर्म भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन पूरा होने के बाद टोकन नंबर ई-मेल या मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। यह लिंक 5 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे से सक्रिय हो चुकी है। टोकन नंबर के आधार पर ही मामलों की सुनवाई की जाएगी।


लोक अदालत में चालान निपटाने के लिए वाहन मालिक को पहले अपने पेंडिंग चालान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वेबसाइट या परिवहन पोर्टल पर चेक करने होंगे। इसके बाद यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि चालान लोक अदालत के दायरे में आता है। 10 जनवरी को तय अदालत परिसर में RC, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, PUC और चालान की कॉपी जैसे सभी मूल दस्तावेज साथ लेकर पहुंचना होगा।

सुनवाई के बाद कई मामलों में जुर्माना कम किया जा सकता है और कुछ मामलों में पूरी तरह माफ भी किया जा सकता है।

कौन-से चालान निपट सकते हैं:

हेलमेट या सीट बेल्ट न पहनना, गलत पार्किंग, ओवर-स्पीडिंग, रेड लाइट जंप, PUC न होना और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी जैसे मामले।

कौन-से चालान शामिल नहीं होंगे:

शराब पीकर ड्राइविंग, हिट एंड रन, नाबालिग द्वारा ड्राइविंग, खतरनाक रेसिंग, अपराध में इस्तेमाल वाहन, दूसरे राज्यों के चालान और गंभीर कोर्ट केस।

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