ईपीएफओ की नई अधिसूचना सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अनुरूप एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है, लेकिन न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और 15,000 रुपये की वेतन सीमा में संशोधन जैसे वर्षों पुराने मुद्दों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था समय की जरूरतों के अनुरूप आगे बढ़ रही है?
भारत में संगठित क्षेत्र के करोड़ों कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) केवल एक सरकारी संस्था नहीं, बल्कि उनके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का आधार है। नौकरी के दौरान जमा होने वाली भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन और आकस्मिक परिस्थितियों में परिवार को मिलने वाला बीमा—ये तीनों व्यवस्थाएं किसी भी कर्मचारी के सामाजिक सुरक्षा कवच का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) और कर्मचारी जमा आधारित बीमा (ईडीएलआई) से जुड़े नए नियमों की अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना पिछले वर्ष लागू हुई सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अनुरूप प्रक्रियात्मक बदलावों को लागू करने के उद्देश्य से लाई गई है। पहली नजर में यह प्रशासनिक सुधार का कदम प्रतीत होता है, लेकिन जब इसकी गहराई में जाते हैं तो स्पष्ट होता है कि जिन मुद्दों पर करोड़ों कर्मचारी और पेंशनभोगी वर्षों से निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे अब भी अधूरे हैं।
दरअसल, यह अधिसूचना किसी नई सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत नहीं करती। इसका उद्देश्य पहले से मौजूद व्यवस्थाओं को सामाजिक सुरक्षा संहिता के अनुरूप ढालना है। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में एकरूपता आएगी और विभिन्न कानूनों को एक साझा ढांचे में संचालित करना आसान होगा। इस दृष्टि से यह कदम स्वागतयोग्य कहा जा सकता है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम सहित नौ प्रमुख श्रम कानूनों को एकीकृत किया गया है। सरकार का तर्क है कि इससे श्रम कानून सरल होंगे और कर्मचारियों को अधिक प्रभावी सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। लेकिन किसी भी सुधार की वास्तविक सफलता केवल कानून बदलने से नहीं, बल्कि उससे मिलने वाले प्रत्यक्ष लाभ से मापी जाती है।
यहीं सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है।
ईपीएफओ के करोड़ों सदस्यों और लगभग 81.5 लाख पेंशनभोगियों की सबसे बड़ी उम्मीद थी कि सरकार इस अवसर पर न्यूनतम मासिक पेंशन में वृद्धि करेगी। वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रतिमाह है। यह राशि वर्ष 2014 में निर्धारित की गई थी। बीते एक दशक में महंगाई, चिकित्सा खर्च, जीवन-यापन की लागत और आर्थिक परिस्थितियों में भारी बदलाव आया है, लेकिन पेंशन की न्यूनतम राशि आज भी वहीं की वहीं है।
ईपीएफओ की वार्षिक रिपोर्ट बताती है कि उसके लगभग 81.5 लाख पेंशनभोगियों में से करीब 36.8 लाख लोगों को आज भी 1,000 रुपये या उससे कम मासिक पेंशन मिल रही है। यह तथ्य अपने आप में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर चुनौती को उजागर करता है। सवाल यह है कि क्या आज के समय में 1,000 रुपये प्रतिमाह किसी बुजुर्ग व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकते हैं?
इसी प्रकार भविष्य निधि योगदान के लिए निर्धारित 15,000 रुपये की मासिक वेतन सीमा भी वर्षों से चर्चा का विषय बनी हुई है। यह सीमा भी लगभग बारह वर्ष पहले तय की गई थी। तब से देश की औसत आय, वेतन संरचना और रोजगार का स्वरूप काफी बदल चुका है। बड़ी संख्या में कर्मचारी इससे अधिक वेतन प्राप्त करते हैं, लेकिन उनकी पेंशन गणना अब भी इसी सीमा के आधार पर होती है। परिणामस्वरूप सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन वास्तविक आय के अनुपात में काफी कम रह जाती है।
सरकार ने अधिसूचना में यह जरूर स्पष्ट किया है कि निर्धारित सीमा से अधिक वेतन पर भविष्य निधि में स्वैच्छिक योगदान की व्यवस्था जारी रहेगी। लेकिन यह कोई नई सुविधा नहीं है। कोविड-19 महामारी से पहले भी कर्मचारी और नियोक्ता आपसी सहमति से अधिक वेतन पर योगदान कर सकते थे। महामारी के दौरान अनेक संस्थानों ने आर्थिक दबाव के कारण अपने योगदान को केवल निर्धारित वेतन सीमा तक सीमित कर दिया था। इसलिए इस व्यवस्था को नई उपलब्धि नहीं कहा जा सकता।
सरकार की अपनी आर्थिक सीमाएं भी हैं। पेंशन में वृद्धि का सीधा प्रभाव सरकारी व्यय पर पड़ता है। फिर भी उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि न्यूनतम पेंशन के लिए सरकार की अतिरिक्त सहायता राशि बहुत अधिक नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सामाजिक सुरक्षा को वास्तविक अर्थों में मजबूत बनाना है तो न्यूनतम पेंशन और वेतन सीमा पर पुनर्विचार अब टाला नहीं जाना चाहिए।
इसके साथ ही कर्मचारी पेंशन योजना के ढांचे में भी सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है कि सरकार वेतन सीमा की बाध्यता समाप्त कर सभी कर्मचारियों के लिए अधिक लचीली और आधुनिक पेंशन व्यवस्था तैयार करे। यदि प्रशासनिक बोझ बढ़ने की आशंका है तो सरकार पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) जैसे संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर एक मिश्रित मॉडल विकसित कर सकती है।
हाल के वर्षों में ईपीएफओ ने डिजिटल सेवाओं, ऑनलाइन दावों के निपटारे और प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। दावों के निपटारे का समय कम हुआ है और तकनीकी सुधारों से पारदर्शिता भी बढ़ी है। इन प्रयासों को आगे भी जारी रखना आवश्यक है, क्योंकि करोड़ों कर्मचारियों का विश्वास इसी व्यवस्था पर टिका हुआ है।
अंततः यह समझना होगा कि सामाजिक सुरक्षा केवल एक प्रशासनिक विषय नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का प्रश्न भी है। जब कर्मचारी अपने जीवन के सक्रिय वर्षों में नियमित योगदान करते हैं, तो सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सम्मानजनक आर्थिक सुरक्षा मिलना भी उतना ही आवश्यक है। यदि कानून समय के साथ बदल रहे हैं, तो उनके लाभ भी समय की आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिए।
नई अधिसूचना निश्चित रूप से प्रशासनिक निरंतरता और कानूनी स्पष्टता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन जब तक न्यूनतम पेंशन, वेतन सीमा और व्यापक सामाजिक सुरक्षा जैसे मूल प्रश्नों पर ठोस निर्णय नहीं लिए जाते, तब तक करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की अपेक्षाएं अधूरी ही रहेंगी।
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