कुट्टू आटा कांड में बड़ा खुलासा: बिना लाइसेंस दुकान सील, भ्रामक पंजीकरण पर निर्माण इकाई पर ताला
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कुट्टू का आटा खाने से लोगों के बीमार होने की घटना पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच अभियान चलाया। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय सर्वेश मिश्रा ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर विभागीय टीम ने प्रभावित लोगों से जानकारी जुटाई और कुट्टू का आटा (H Pure Brand) की खरीद से संबंधित दुकानों की पहचान की।

टीम ने इको विलेज-3 सुपरटेक स्थित विकास जनरल स्टोर से कुट्टू आटा (H Pure Brand) का एक नमूना, हिमालयन प्राइड स्थित अपना स्टोर से एक नमूना तथा रॉयल कोर्ट स्थित प्रशांत स्टोर से एक नमूना संग्रहित किया। जांच के दौरान प्रशांत स्टोर का खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण नहीं पाया गया, जिस पर दुकान को तत्काल सील कर दिया गया।

दुकानदारों से मिली जानकारी के आधार पर चिपियाना बुजुर्ग स्थित उक्त ब्रांड के निर्माता H D Spices का निरीक्षण किया गया। मौके पर कुट्टू आटा या कुट्टू गिरी उपलब्ध नहीं मिली, हालांकि हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर पाए गए, जिनके एक-एक नमूने लिए गए।
जांच में सामने आया कि इकाई के संचालक विश्वेन्द्र सिंह ने उक्त आटे की सप्लाई किए जाने की स्वीकारोक्ति की। निर्माण इकाई खसरा संख्या 507, जनपद गौतमबुद्धनगर में स्थित पाई गई, जबकि भ्रामक सूचना देकर जनपद गाजियाबाद से खाद्य पंजीकरण प्राप्त कर व्यवसाय संचालित किया जा रहा था। इस गंभीर अनियमितता पर इकाई को सील कर दिया गया।

सभी नमूनों को परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजा गया है। इस मामले में विभाग द्वारा थाना बिसरख में तहरीर भी दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।