Friday, September 20, 2024

'हमारे पास सबूत हैं, हम कर सकते हैं तुरंत गिरफ्तार...', ED के जवाब पर कोर्ट ने कहा, दोपहर 2.30 बजे तक पेश करें

New Delhi , Latest Updated On - Mar 21 2024 | 14:18:00 PM

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्पाद घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में नई याचिका दायर कर मांग की है कि उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न की जाए. इस याचिका पर आज गुरुवार को जस्टिस सुरेश कुमार कैत और मनोज जैन की बेंच ने सुनवाई की.

याचिका पर अदालत के समक्ष केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जांच एजेंसी को जो भी जानकारी या जानकारी चाहिए वह देने को तैयार हैं, लेकिन मेरे मुवक्किल को डर है कि जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में गिरफ्तारी पर सुरक्षा की जरूरत होती है.

केजरीवाल-सिंघवी को गिरफ्तार करना चाहती है ईडी!

सिंघवी ने कहा, इसमें दिक्कत क्या है कि आप मेरे मुवक्किल से वर्चुअली पूछताछ नहीं कर सकते या आप मुझे आश्वस्त नहीं कर सकते कि आप मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार नहीं करेंगे. आख़िर केजरीवाल को गिरफ़्तार करना क्यों ज़रूरी है? इसका कारण यह है कि आपके (ईडी) पास शक्ति है और आप मेरे मुवक्किल को पूछताछ के लिए बुलाकर गिरफ्तार करना चाहते हैं।

साथ ही कहा कि मेरे मुवक्किल को यह जानने का अधिकार है कि उन्हें किस आधार पर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है. उन्होंने पूछा कि लोकसभा चुनाव के बीच ऐसा क्यों किया जा रहा है. राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते मुझे दिल्ली के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी जाना पड़ता है.

इस पर ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल की इस याचिका को मुख्य मामले के साथ ही सुना जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस पर आज सुनवाई नहीं हो सकती, इसे मुख्य मामले के साथ ही सुना जाना चाहिए. यह भी कहा गया कि पहले याचिका का आधार तय किया जाए.

कोर्ट ने केजरीवाल के सवालों को ईडी के सामने रखा

कोर्ट ने ईडी की ओर से पेश एएसजी से निर्देश लेने को कहा कि क्या आपके पास पर्याप्त सामग्री है जिसके आधार पर आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं. आपको यह भी बताना चाहिए कि आप केजरीवाल को मुख्यमंत्री कह रहे हैं या व्यक्तिगत तौर पर। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या उन्हें पूछताछ के लिए बुलाने के संबंध में कोई सामग्री है. मामले की दोबारा सुनवाई होगी.

अभी भी कर सकते है केजरीवाल को गिरफ्तार- ईडी

ईडी ने कोर्ट से कहा कि हमारे पास सामग्री है और हम प्रावधान के तहत अभी भी केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं. इस पर कोर्ट ने 2.30 बजे तक सबूत पेश करने को कहा है.

गौरतलब है कि इससे पहले बुधवार को कोर्ट ने ईडी के बार-बार समन के बाद भी सीएम केजरीवाल के पेश नहीं होने को लेकर कई सवाल उठाए थे. कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से पूछा था कि जब आपके मुवक्किल के नाम पर समन जारी हुआ है तो वह ईडी के सामने पेश क्यों नहीं होते?

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COMMENTS
All Comments (11)
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