ईडी की ओर से केजरीवाल को आठ समन जारी किए गए थे. केजरीवाल एक बार भी जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए. इसके बाद जांच एजेंसी ने केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में दो शिकायतें दर्ज की थीं.
शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. सीएम को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है. अदालत ने केजरीवाल की जमानत याचिका स्वीकार कर ली और उन्हें 15,000 रुपये के मुचलके और 1 लाख रुपये के सुरक्षा बांड पर जमानत दे दी.
केजरीवाल को उस मामले में जमानत मिल गई है जिसमें ईडी ने समन का पालन नहीं करने पर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया कि उनके मुवक्किल को जाने दिया जाए और इस मामले में बहस जारी रखी जाए. कोर्ट ने केजरीवाल को कोर्ट से बाहर जाने की इजाजत दे दी और केजरीवाल कोर्ट से चले गए. अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी. लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होना पड़ेगा.
आम आदमी पार्टी के कानूनी प्रमुख संजीव नासियार ने कहा, 'अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब किया था. पिछली बार जब उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें हिस्सा लिया था तो दोबारा निर्देश दिए जाने पर उन्होंने कहा था कि वह सशरीर उपस्थित रहेंगे. वह आज उपस्थित हुए और जमानत मुचलका जमा कर दिया. जमानत मंजूर हो गई. ईडी के समन को लेकर हमारा रुख स्पष्ट है कि ये कानून के अनुरूप नहीं हैं और अवैध हैं. अब ये कोर्ट फैसला करेगा, हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है. कोर्ट जो भी फैसला लेगा, हमारा फैसला उसके अनुरूप होगा.'
इससे पहले शुक्रवार को अदालत ने ईडी द्वारा दायर शिकायत मामले में मजिस्ट्रेट अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ नोटिस के बावजूद पेश नहीं होने पर मजिस्ट्रेट ने मामले में समन जारी किया था।
शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने की केजरीवाल की याचिका पर आदेश पारित किया। केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी थी। सेशन कोर्ट ने कहा, दिल्ली के सीएम इसके लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही अर्जी दाखिल कर सकते हैं.
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा ने ईडी द्वारा दायर दो अलग-अलग शिकायत मामलों में केजरीवाल को समन जारी किया था। जहां उन्हें पहला समन 7 फरवरी को जारी किया गया था, वहीं दूसरी शिकायत पर समन 7 मार्च को जारी किया गया था। इन दोनों मामलों की सुनवाई आज एसीएमएम कोर्ट में हो रही है।
जानकारी के लिए बता दें कि ईडी की ओर से केजरीवाल को आठ समन जारी किए गए थे. केजरीवाल एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए. इसके बाद जांच एजेंसी ने केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में दो शिकायतें दर्ज की थीं.
केजरीवाल को जमानत मिलने पर बीजेपी ने हमला बोला है
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की ओर से केजरीवाल को आठ समन जारी किए गए थे. केजरीवाल एक बार भी जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए. इसके बाद जांच एजेंसी ने केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में दो शिकायतें दर्ज की थीं.
शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. सीएम को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है. अदालत ने केजरीवाल की जमानत याचिका स्वीकार कर ली और उन्हें 15,000 रुपये के मुचलके और 1 लाख रुपये के सुरक्षा बांड पर जमानत दे दी.
केजरीवाल को उस मामले में जमानत मिल गई है जिसमें ईडी ने समन का पालन नहीं करने पर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया कि उनके मुवक्किल को जाने दिया जाए और इस मामले में बहस जारी रखी जाए. कोर्ट ने केजरीवाल को कोर्ट से बाहर जाने की इजाजत दे दी और केजरीवाल कोर्ट से चले गए. अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी. लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होना पड़ेगा.
आम आदमी पार्टी के कानूनी प्रमुख संजीव नासियार ने कहा, 'अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब किया था. पिछली बार जब उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें हिस्सा लिया था तो दोबारा निर्देश दिए जाने पर उन्होंने कहा था कि वह सशरीर उपस्थित रहेंगे. वह आज उपस्थित हुए और जमानत मुचलका जमा कर दिया. जमानत मंजूर हो गई. ईडी के समन को लेकर हमारा रुख स्पष्ट है कि ये कानून के अनुरूप नहीं हैं और अवैध हैं. अब ये कोर्ट फैसला करेगा, हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है. कोर्ट जो भी फैसला लेगा, हमारा फैसला उसके अनुरूप होगा.'
इससे पहले शुक्रवार को अदालत ने ईडी द्वारा दायर शिकायत मामले में मजिस्ट्रेट अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ नोटिस के बावजूद पेश नहीं होने पर मजिस्ट्रेट ने मामले में समन जारी किया था।
शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने की केजरीवाल की याचिका पर आदेश पारित किया। केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी थी। सेशन कोर्ट ने कहा, दिल्ली के सीएम इसके लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही अर्जी दाखिल कर सकते हैं.
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा ने ईडी द्वारा दायर दो अलग-अलग शिकायत मामलों में केजरीवाल को समन जारी किया था। जहां उन्हें पहला समन 7 फरवरी को जारी किया गया था, वहीं दूसरी शिकायत पर समन 7 मार्च को जारी किया गया था। इन दोनों मामलों की सुनवाई आज एसीएमएम कोर्ट में हो रही है।
जानकारी के लिए बता दें कि ईडी की ओर से केजरीवाल को आठ समन जारी किए गए थे. केजरीवाल एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए. इसके बाद जांच एजेंसी ने केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में दो शिकायतें दर्ज की थीं.
केजरीवाल को जमानत मिलने पर बीजेपी ने बोला हमला
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने पर बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने कहा, 'यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिलनी पड़ी. यह स्थिति नहीं होनी चाहिए थी. यह स्थिति इसलिए आई क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिए गए 8 समन को नजरअंदाज कर दिया. जब भी अरविंद केजरीवाल समन का अनादर करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं.राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने पर बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने कहा, 'यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिलनी पड़ी. यह स्थिति नहीं होनी चाहिए थी. यह स्थिति इसलिए आई क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिए गए 8 समन को नजरअंदाज कर दिया. जब भी अरविंद केजरीवाल समन का अनादर करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं.