फेस तीन थाना क्षेत्र के तहत गढ़ी चौखंडी गांव में फर्जी तरीके से आठ बीघा जमीन की रजिस्ट्री तथा दाखिल खारिज किए जाने का मामला प्रकाश में आया हैl
गढ़ी चौखंडी में 80 करोड़ की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री का खुलासा
फेस तीन थाना क्षेत्र के तहत गढ़ी चौखंडी गांव में फर्जी तरीके से आठ बीघा जमीन की रजिस्ट्री तथा दाखिल खारिज किए जाने का मामला प्रकाश में आया हैl इस जमीन की बाजारी कीमत करीब 80 करोड रुपए बताई जाती हैl
गढ़ी चौखंडी गांव के निवासी तथा सीएजी विभाग से सेवानिवृत राजपत्रित अधिकारी रतनपाल सिंह यादव ने नोएडा मीडिया क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में इस फर्जीवाड़ा का खुलासा किया हैl उन्होंने बताया कि गढ़ी चौखंडी के खसरा संख्या 115 में उनके परिवार की दादा लाई जमीन है तथा सैकड़ो साल से उनका पुश्तैनी कब्जा है lकुछ भूमाफियाओं ने मेरे सगे भतीजे प्रमोद यादव व विनोद यादव पुत्र स्वर्गीय नानक चंद्र यादव की आठ बीघा जमीन के कूट रचित फर्जी अभिलेख तैयार करके 16लोगों के नाम बैनामा कर दिया है l उन्होंने बताया कि यह बैनामा मामूरा गांव के महेश कुमार पुत्र सूरते सिंह विशाल चौहान पुत्र महेश कुमार विकास चौहान पुत्र महेश कुमार योगेंद्र कुमार पुत्र सूरते सिंह निखिल चौहान पुत्र श्री योगेंद्र कुमार चौहान दिल्ली निवासी सुरेंद्र कुमार पुत्र श्री भोले राम गीता देवी पत्नी गोलू राम श्याम सलोनी पुत्र श्री राम लखन निवासी गढ़वाली रविंद्र कुमार पुत्र श्री प्रीतम युद्धवीर पुत्र विजयपाल निवासी रायपुर खादर सेक्टर 126 नोएडा प्रवीण यादव पुत्र श्री महेश यादव निवासी बुलंदशहर अशोक यादव पुत्र महेश यादव वाशी बुलंदशहर मोदी राम पुत्र कबीर सिंह गाजियाबाद के नाम फर्जी बना किए गए हैं l
रतनपाल यादव ने आरोप लगाया कि दिसंबर 2023 में जब उन्हें इस मामले की जानकारी हुई तो उन्होने उप जिला अधिकारी दादरी तथा पुलिस आयुक्त को लिखित में शिकायत दी तथा फर्जी बैनामा करके जमीन हड़पने वालों के खिलाफ 21 फरवरी 2024 को थानाफेज तीन में एफ आई आर भी दर्ज की गई परंतु अभी तक पुलिस द्वारा सभी नामजद आरोपियों में से किसी को गिरफ्तार नहीं किया गयाl पुलिस ने मामले को दबाने के लिए फर्जी तरीके से राजेश तथा राजू नामक मामूली व्यक्तियों को गिरफ्तार करके औपचारिकता पूरी कर लीl उन्होंने आरोप लगाया कि तहसीलदार ने फर्जी बैनामे के एक हफ़्ते में दाखिल खारिज भी करने के आदेश पारित कर दिए तहसीलदार र को कई बार शिकायत की गई पर अभी तक ना तो उन्होंने गैरकानूनी यादव आदेशों को कानूनन निरस्त किया किया है और ना ही किसी भी दोषी कर्मचारियो के खिलाफ कोई कार्रवाई की l
उन्होंने बताया कि उनके भतीजे प्रमोद तथा विनोद के नाम से 17 जुलाई 2023 से 4 अक्टूबर 2023 के बीच कुल बैनामे किए गए हैं जिनमें से 13 बेनामों के संबंध में उन्हें जानकारी मिली हैl इस मामले में विनोद या प्रमोद को बिना कोई जानकारी है नोटिस दिए गए फर्जी तरीके से दूसरे गांव में वाद दर्ज कर दाखिल खारिज कियाl उन्होंने कहा कि दाखिल खारिज के लिए कमसेकम 30 दिन के समय सीमा होती है लेकिन इस मामले में एक-एक हफ्ते में दाखिल खारिज के आदेश पारित कर दिए गएl इससे मामले में भूमाफिया के साथ तहसील के कर्मचारियों के भी सीधी तौर पर मिली भगत स्पष्ट है lउन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारी से लेकर पुलिस के बड़े अधिकारियों तक शिकायत की लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई ना ही किसी की गिरफ्तारी की गई है l रतनपालसीन ने चेतावनी कि यदि जिले स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वह इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे l