जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय सूरजपुर में आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले के सभी आबकारी निरीक्षकों को POS मशीन से शत प्रतिशत बिक्री, ओवररेटिंग पर जीरो टॉलरेंस, अपमिश्रण पर निगरानी और ऑकेजनल बार अनुज्ञापनों पर सख्त निर्देश दिए गए।
गौतम बुध नगर। जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, सूरजपुर में आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में जनपद के सभी आबकारी निरीक्षकों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि जिले की सभी फुटकर शराब दुकानों पर अब POS मशीन से 100 प्रतिशत बिक्री सुनिश्चित की जाएगी। थोक अनुज्ञापनों, BIO, बॉन्ड, फुटकर अनुज्ञापनों, बार अनुज्ञापनों और प्रीमियम बैंड से आने वाली मदिरा को स्टॉक इन कर POS के माध्यम से बेचना अनिवार्य होगा, अन्यथा संबंधित अनुज्ञापन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में ओवररेटिंग को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए दुकानों पर गुप्त टेस्ट परचेज अभियान चलाने और निर्धारित मूल्य से अधिक पर बिक्री पाए जाने पर कठोर कार्रवाई का आदेश दिया गया। सभी फुटकर दुकानों पर डिजिटल पेमेंट की सुविधा अनिवार्य करने, न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (MGQ) और बीयर की त्रैमासिक MGQ की समय पर निकासी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

इसके अतिरिक्त, किसी दुकान पर दूसरी दुकान का स्टॉक मिलने पर कार्रवाई करने, अपमिश्रण जैसी गतिविधियों पर मुखबिर तंत्र से सतत निगरानी रखने और दोषी पाए जाने पर अनुज्ञापन निरस्तीकरण व ब्लैकलिस्टिंग करने का आदेश दिया गया। वहीं ऑकेजनल बार लाइसेंसधारियों को केवल FL-11 लाइसेंस से अनुमोदित मदिरा ही परोसने का निर्देश दिया गया।
इस अहम बैठक में संयुक्त आबकारी आयुक्त मेरठ जोन, जिला आबकारी अधिकारी गौतम बुध नगर और जनपद के सभी आबकारी निरीक्षक उपस्थित रहे।
COMMENTS