15 अक्टूबर 2025 को रबूपुरा थाना क्षेत्र में मारपीट के दौरान घायल हुए अनिकेत पुत्र सतीश की 24 अक्टूबर को मौत के बाद पुलिस ने मुकदमा संशोधित किया। त्वरित कार्यवाही में तीसरे अभियुक्त रचित को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि पहले से दो अभियुक्त जेल में हैं। पुलिस शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार टीमों को सक्रिय किया है।
दिनांक 15.10.2025 को थाना रबूपुरा क्षेत्र में अभियुक्तों सुमित कुमार पुत्र लेखराज और अनिकेत पुत्र सतीश के बीच लाठी-डंडे से मारपीट की घटना हुई थी। इस संबंध में पीड़ित सुमित कुमार के भाई की तहरीर पर थाना रबूपुरा पर मु0अ0सं0 230/2025 के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 191(2), 190, 115(2), 352, 109, 309(4) बीएनएस व 3(1)(द)/3(1)(ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट शामिल हैं।
मारपीट में घायल हुए अनिकेत पुत्र सतीश को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन 24 अक्टूबर 2025 को उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद मुकदमा में संशोधन कर धारा 103(2) बीएनएस लागू की गई।
आज, दिनांक 25.10.2025 को थाना रबूपुरा पुलिस ने वांछित अभियुक्त रचित पुत्र बॉबी को खेड़ा अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया। इससे पहले दिनांक 19.10.2025 को दो अन्य अभियुक्त, युवराज मीणा पुत्र पप्पू मीणा और जीतू मीणा पुत्र जुगेन्द्र मीणा, को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
पुलिस ने शेष अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए चार टीमों का गठन किया है।
अभियुक्त का विवरण:
पूर्व गिरफ्तार अभियुक्त:
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युवराज मीणा पुत्र पप्पू, रबूपुरा, गौतमबुद्धनगर।
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जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र जोगेन्द्र, रबूपुरा, गौतमबुद्धनगर।
अभियोग:
मु0अ0सं0 230/2025, धारा 191(2)/190/115(2)/352/103(2)/309(4) बीएनएस व 3(1)(द)/3(1)(ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना रबूपुरा, गौतमबुद्धनगर।
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