होली के मद्देनजर गंगा नदी के रास्ते बिहार में खपाई जा रही 471 पेटी अंग्रेजी शराब और बीयर के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बरामद शराब की कीमत लगभग 23 लाख रुपये बताई जा रही है।
होली से पहले गंगा किनारे बिछा था जाल, एसटीएफ ने किया बड़ा खुलासा
आगामी होली पर्व से ठीक पहले अंतरराज्यीय शराब तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। दिनांक 26-02-2026 को एसटीएफ उत्तर प्रदेश को मिली सटीक सूचना के आधार पर गंगा नदी के रास्ते बिहार में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब और बीयर की भारी खेप भेजने की साजिश को नाकाम कर दिया गया। इस कार्रवाई में गिरोह के तीन तस्करों को 471 पेटी अंग्रेजी शराब (अलग-अलग ब्रांड) के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 23 लाख रुपये आंकी गई है।
गंगा के रास्ते हो रही थी तस्करी
एसटीएफ को सूचना मिली थी कि होली के त्योहार को देखते हुए उत्तर प्रदेश से बिहार राज्य में अवैध शराब की बड़ी खेप भेजी जानी है। इस इनपुट पर एसटीएफ की विभिन्न इकाइयों को सक्रिय किया गया। श्री अवनीश्वर चंद्र श्रीवास्तव, एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ के नेतृत्व में सूचना संकलन और कार्रवाई की रणनीति तैयार की गई।

उपनिरीक्षक श्री फैजुद्दीन सिद्दीकी के नेतृत्व में गठित टीम, जिसमें उ0नि0 रामाशंकर चौधरी, शैलेन्द्र उपाध्याय, सुनील मिश्रा, श्री कृष्ण गिरी, आरक्षी सुधीर कुमार, चालक कुंदेश, सुभाष कुमार व अन्य सदस्य शामिल थे, ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से जनपद बलिया के थाना बैरिया क्षेत्र में घेराबंदी की।
दिनांक 26-02-2026 को सुबह लगभग 4:30 बजे, पूर्वी भवन टोला गंगा के किनारे बांध के पास दबिश दी गई। मौके से दो चार पहिया वाहन (पिकअप) संख्या यूपी 60 टी 2937 एवं यूपी 78 एटी 6354 को पकड़ा गया, जिनसे भारी मात्रा में शराब बरामद हुई।
गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण
गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी जनपद बलिया के निवासी हैं:
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धर्मजीत भारती पुत्र सुरेंद्र राम, निवासी ग्राम हुसैनाबाद, थाना बांसडीह
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पिंटू प्रसाद पुत्र एम्बीय नटखू, निवासी ग्राम बहादुरपुर, थाना कोतवाली नगर
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करन बहादुर साह उर्फ धुरुप पुत्र रामबहादुर साह, निवासी ग्राम विशेश्वर मठ, थाना बैरिया

बरामदगी में क्या-क्या मिला?
पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा
गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि उनका गिरोह उत्तर प्रदेश से अवैध शराब खरीदकर बिहार राज्य में सप्लाई करता है। बैरिया के विशेश्वर मठ स्थित सुनील सिंह उर्फ प्रेमा के लाइसेंसी गोदाम से शराब लाकर अमरजीत सिंह उर्फ बब्लू और उसके चाचा गोविंद सिंह के माध्यम से गंगा नदी में नाव द्वारा बिहार भेजी जाती थी।
इस मामले में थाना बैरिया, जनपद बलिया में मु0अ0सं0 76/2026 धारा 60(1), 63 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।
होली से पहले इस बड़ी कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि त्योहार की आड़ में कानून तोड़ने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। गंगा के शांत किनारों पर रची जा रही इस साजिश को बेनकाब कर प्रशासन ने साफ संदेश दिया है—अवैध कारोबार करने वालों के लिए अब कोई रास्ता सुरक्षित नहीं।
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