दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अवैध शराब सप्लायर और आबकारी एक्ट के तहत वांछित घोषित अपराधी राजू कश्यप को गुप्त सूचना के आधार पर दबोचा।
सड़क अपराध और अवैध शराब कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत क्राइम ब्रांच (WR-II) ने बड़ी सफलता हासिल की है। इंस्पेक्टर अक्षय गहलौत के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम ने आबकारी अधिनियम के तहत दो मामलों में वांछित और उद्घोषित अपराधी (Proclaimed Offender) घोषित राजू कश्यप पुत्र सुभाष चंद्र बोस, उम्र 28 वर्ष, निवासी उत्तम नगर, नई दिल्ली को गिरफ्तार किया है।
आरोपी के खिलाफ एफआईआर संख्या 613/2021, दिनांक 04/10/2021, धारा 33/38/58 दिल्ली आबकारी अधिनियम, थाना विकासपुरी, दिल्ली में मामला दर्ज है, जिसमें उसे अदालत द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था। इसके अलावा आरोपी के विरुद्ध एफआईआर संख्या 474/2019, दिनांक 12/11/2019, धारा 279/337 आईपीसी एवं 33/58 दिल्ली आबकारी अधिनियम, थाना कापसहेड़ा, दिल्ली में गैर-जमानती वारंट भी जारी था।
08 जनवरी 2026 को हेड कांस्टेबल सुशील से प्राप्त गुप्त सूचना और हेड कांस्टेबल मयंक द्वारा की गई तकनीकी जांच के आधार पर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की योजना बनाई। डीसीपी क्राइम ब्रांच श्री हर्ष इंदोरा (IPS) के निर्देश पर, एसीपी WR-II श्री राजपाल डबस की निगरानी में इंस्पेक्टर अक्षय गहलौत के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित की गई। टीम ने डीडीए पार्क, हस्तसाल, उत्तम नगर में जाल बिछाया, जहां आरोपी को पकड़ा गया। गिरफ्तारी के दौरान उसने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने उसे दबोच लिया।
पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह मूल रूप से गटीखेड़ा गांव, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) का रहने वाला है और पांचवीं कक्षा तक पढ़ा है। वर्ष 2012 में वह परिवार के साथ दिल्ली आया। आर्थिक तंगी और नशे की लत के कारण वह अवैध शराब सप्लाई में शामिल हो गया। जमानत पर छूटने के बाद वह फिर अपराध में लिप्त हो गया और अदालत की कार्यवाही से बचने के लिए छिपता रहा।
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