Monday, June 22, 2026

ग्रेटर नोएडा में 12 करोड़ की जमीन पर चला बुलडोजर, अवैध प्लॉटिंग पर प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई: 12 करोड़ की जमीन से हटाया अतिक्रमण, अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर

New Delhi , Latest Updated On - Jun 22 2026 | 18:50:00 PM
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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ग्राम खोदना खुर्द में 6000 वर्ग मीटर भूमि से अतिक्रमण हटाकर करीब 12 करोड़ रुपये की जमीन मुक्त कराई। अवैध प्लॉटिंग करने वालों को सख्त चेतावनी।

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ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अवैध कब्जों और अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम खोदना खुर्द में करीब 6000 वर्ग मीटर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार इस भूमि की अनुमानित कीमत लगभग 12 करोड़ रुपये है।

यह कार्रवाई ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एनजी रवि कुमार के निर्देश पर भूलेख एवं परियोजना विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई। बताया गया कि ग्राम खोदना खुर्द के खसरा संख्या-502 की भूमि पर कुछ कॉलोनाइजर अवैध रूप से प्लॉटिंग करने की कोशिश कर रहे थे। यह जमीन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अर्जित एवं कब्जा प्राप्त भूमि है।

प्राधिकरण के महाप्रबंधक ए.के. सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायत मिलने के बाद मौके का निरीक्षण किया गया, जहां अवैध रूप से प्लॉट काटने और कॉलोनी विकसित करने की तैयारी चल रही थी। इसके बाद तत्काल कार्रवाई का निर्णय लिया गया।

वर्क सर्किल-2 के वरिष्ठ प्रबंधक प्रदीप कुमार के नेतृत्व में प्रबंधक रोहित गुप्ता, सुपरवाइजर, प्राधिकरण के सुरक्षाकर्मियों तथा अन्य अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण और अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। यह अभियान करीब दो घंटे तक चला।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एसीईओ) सुमित यादव ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि अधिसूचित क्षेत्र में बिना अनुमति अथवा बिना स्वीकृत नक्शे के किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लॉटिंग करना कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की जमीन या प्लॉट खरीदने से पहले प्राधिकरण के भूलेख विभाग से उसकी पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। बिना सत्यापन के अवैध कॉलोनियों में निवेश करने से लोगों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

प्राधिकरण अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि दोबारा इस भूमि पर अतिक्रमण या निर्माण का प्रयास किया गया तो संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा लगातार चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियानों के तहत अवैध कॉलोनियों और सरकारी भूमि पर कब्जों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि नियोजित विकास को बढ़ावा दिया जा सके और आम लोगों को अवैध संपत्तियों के जाल से बचाया जा सके।

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